गन्ना समर्थन मूल्य किसान आंदोलन : 11 साल के लम्बे संघर्ष के बाद डॉ सुनिलम सहित 16 आंदोलनकारी बरी
मध्य प्रदेश के बेतुल न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निधि श्रीवास्तव ने 26 अक्टूबर 2016 को प्रकरण क्रमांक 2633 में डॉ सुनिलम सहित सभी 16 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण 3 जनवरी 2006 को बेतुल हेलिपैड पर किसान संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन देते वक्त लाठीचार्ज के बाद दर्ज किया गया था। किसान संघर्ष समिति किसानो का 260 रुपये क्विंटल गन्ना का समर्थन दिलाने की मांग कर थी, जबकी किसानो को 60 रुपए मिल रहा था।
भा. द .सन्हिता की धारा 147, 294, 332, 427 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। टेंटी चौधरी, जगदीश, मदन, पप्पू, उदय, देवेन्द्र, लक्षमण बोरबंन, रिंकू, अनिरुद्ध, सवाई रॉव आदि को आरोपी बनाया गया था। 11 वर्ष बाद फैसला सुनाया गया। अधिवक्ता नवनीत मालवीय ने डॉ सुनीलम् और सभी साथियों की और से पैरवी की। 1984 के बाद पहला अवसर है जब बेतुल न्यायालय में डॉ सुनीलम् पर एक भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। मुलताई न्यायालय के भी सभी प्रकरण भी समाप्त हो चुके थे । लेकिन सरकार द्वारा 11 प्रकरणो में अपील की गयी है ,जिसमे से एक प्रकरण में न्यायालय ने बरी कर दिया है।