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राज्यवार रिपोर्टें
बदला नहीं जा सकता अधिग्रहीत जमीन का प्रयोजन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार या उसके संस्थानों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का मकसद नहीं बदला जा सकता। साथ ही इसे गैर-सरकारी लोगों या कॉर्पोरेट निकायों को नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस जी.एस. सिंघवी तथा सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की बेंच ने ये टिप्पणियां कीं। जस्टिस सिंघवी ने फैसला लिखते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक…
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