उड़ीसा : वन मंजूरी के बिना हो रहा खनन ‘अवैध’ है- सुप्रीम कोर्ट
6 जून 2022 नयी दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराजगी जताते हुए कहा कि खनन कंपनियां, जिन्हें केंद्र और अन्य प्राधिकारों द्वारा वन मंजूरी नहीं दी गई है, वे ओडिशा में खनिजों की "अवैध खनन" जारी रखे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जून) को ओडिशा में कुछ फर्मों द्वारा "यथास्थिति" आदेशों की आड़ में अधिकारियों से वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त किए…
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