जेपी कंपनी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की मिली सबसे बड़ी सजा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 4 मई 2012 को एक महत्वपूर्ण फैसले में जेपी कंपनी के बघेरी (नालागढ़) स्थित थर्मल पॉवर प्लांट को नष्ट करने के आदेश दिए हैं।
वहीं, जेपी कंपनी पर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश दीपक गुप्ता एवं न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जेपी कंपनी ने सोलन जिले के बघेरी गांव में सीमेंट प्लांट झूठे दस्तावेजों…
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