मद्रास हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में तमिलनाडु सरकार के संशोधन को अवैध घोषित किया
मद्रास के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में तमिलनाडु की सरकार द्वारा किए गए संशोधन को ‘अवैध’ करार दिया है और राज्य के तीन कानूनों को उसके दायरे से मुक्त कर दिया है।
इस फैसले का प्रभावी अर्थ यह होगा कि राज्य सरकार द्वारा तीनों कानूनों के तहत 27 सितंबर 2013 को और उसके बाद अधिग्रहित की गई सारी ज़मीन पर सरकार का कब्ज़ा 'अवैध'…
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