छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर रायगढ ने स्थगित की महाजेनको-अडानी खदान की जनसुनवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय हुये अभी कुछ घंटे ही हुये थे कि कलेक्टर रायगढ ने 27 जून 2019 को होने वाली महाजेनको-अडानी खदान की जन सुनवाई स्थगित कर दी हैं। आदेश में लिखा है कि पुलिस आधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं। पर्यावरण विद् और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाजेनको की जन सुनवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता रमेश अग्रवाल का कहना है कि पुलिस रिपोर्ट 01 जून की है उसमें ऐसा कुछ नही है। अगर पुलिस रिपोर्ट पर करना था तो 20 दिनों तक क्यों शांत बैठे रहे।
कोर्ट ने माना कि कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई की तिथि और स्थान तय नहीं कर सकते। पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी को खुद जनसुनवाई में उपस्थिति होना पडेगा। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह एसडीएम या किसी और अधिकारी को नियुक्ति कर दे और वह जनसुवाई का संचालन करे। कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकारी अध्यक्षता कर सकते है और कानून व्यवस्था सम्हालने का काम करेंगे, लेकिन जनसुनवाई मेंबर सेक्रेटरी को ही करना है।