संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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संविधान बचाओ

आदिवासी क्षेत्र में कम्पनी के लिए भू- हस्तांतरण और संवैधानिक प्रावधान

भारत सरकार कानून 1935 की धारा 92 में प्रावधान था कि केन्द्र और राज्य कोई भी कानून पूर्णतः और आंशिक अपवर्जित(छोङा हुआ) क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य थे और भारतीय संविधान में इन्हे पांचवी और छठवीं अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 244 में पांचवी अनुसूचि वाले क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि किसी भी कानून…
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भारत जोड़ो- संविधान बचाओ, समाजवादी विचार यात्रा : 30 जनवरी से 23 मार्च, 2020

दिल्ली 28 जनवरी 2020।  समाजवादी समागम के अध्यक्ष मंडल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए…