मोदी को पर्यावरण पुरस्कार मिलते ही उत्तराखण्ड में पर्यावरण विनाश के लिए जखोल-साकरी परियोजना पर जनसुनवाई की घोषणा
उत्तराखण्ड में यमुना घाटी में सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना की जनसुनवाई 25 अक्टूबर, 2018 को घोषित हुई है। मोदी को पर्यावरण पुरस्कार मिलते ही उत्तराखण्ड में पर्यावरण विनाश के लिए जखोल-साकरी परियोजना पर जनसुनवाई की घोषणा की गई है इसमें वही कमियां, वही कानूनी उल्लंघन और नैतिकता का उल्लंघन किया जा रहा हैं जो कि 12 जून 2018 की जनसुनवाई में किये गए थे । हम आपके साथ यहां पर माटू जनसंगठन की प्रेस विज्ञप्ति साझा कर रहे है;
जखोल साकरी जल विद्युत परियोजना की जनसुनवाई अचानक से 25 अक्टूबर को घोषित हुई । ज्ञातव्य हैं कि पिछली जन सुनवाई 12 जून को प्रभावित लोगों ने इसीलिए स्थगित करवाई थी कि सभी कागजात अंग्रेजी में रखे गए थे और गांव में जो समरी कागजात दिए गए वे भी अंग्रेजी भाषा को हिंदी लिपि में लिखा गया था।
उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में टोंस की सहायक छोटी सी नदी सुपिन पर प्रस्तावित 44 मेगावाट की जखोल साकरी बांध के असर के बारे में लोगो को कोई जानकारी नहीं । बरसो से इस सुपिन नदी घाटी की सुंदर वादी को गोविंद वन्यजीव विहार में लिया गया है इस कारण यहां पर तीव्र ध्वनि तक पर पाबंदी है। ऐसी में यहां पर बांध समझ में ही नहीं आता है।
चालाकी से मात्र बांध निर्माण क्षेत्र को वन्यजीव विहार से कुछ सालों पहले अलग कर दिया गया। ताकि बांध का रास्ता खुल जाए।
लोगो पर दवाब लेन के लिए, उनमें भ्रम फैलाकर, गलत सूचना देकर, धमका कर तत्कालीन जिला उपजिलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर ले रहे थे। 24 मई को जिलाधिकारी उत्तरकाशी को मिलकर हमने यह सब बताया था।
इस बार भी अगस्त व सितम्बर महीने में बांध प्रभावित में तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने लोगों को डरा धमका कर बांध के पक्ष में होने के लिए दबाव दिया। लोगों को मुकद्दमें का भय दिखाया गया। जिसके लिए 30 अगस्त को जिलाधिकारी को फैक्स से निवेदन भेजा। 17 सितंबर को थानाध्यक्ष, मोरी को लोगो ने डाक द्वारा थाने में तहरीर दी थी।
परियोजना के लिए लोगों पर अनावश्यक दवाब दिया गया है। जबकि 20 लाख से ज्यादा खर्च कर बनाये गए कागजातों को लोगों की भाषा में देने और समझाने की मांग को प्रशासन ने नहीं पूरा किया है।
बांध प्रभावित मात्र वे नहीं है जिनकी जमीन जा रही है प्रभावित पूरा क्षेत्र होगा जिसका पर्यावरण खराब होगा।
अब अचानक से ही लोगों कि किसी मांग पर ध्यान दिए, 25 अक्टूबर को पुन: जनसुनवाई घोषित कर दी गई है, जो पूरी तरह अनुचित है। कपनी के दवाब में मनमानी कार्यवाही है। हम इस मनमानी का विरोध करते हैं।
12 जून 2018 को हुई जनसुनवाई में भी 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना की शब्द और आत्मा का उल्लंघन किया गया था वैसे ही इस बार भी हुआ है।
लोगों की मांग के अनुसार उनको परियोजना संबंधित कागजात पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट (EIA, EMP & SIA) ना हिंदी में दिए गए हैं ना समझाए गए हैं।
वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत प्रभावित गांवों के अधिकार भी सुनिश्चित नहीं किये गए हैं।
स्थानीय अख़बारों में बांध द्वारा ली जाने वाली भूमि की जानकारी के नीचे मात्र जनसुनवाई का स्थान और समय बताया गया है । कागजातो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
यह जनसुनवाई प्रभावित गांवों से लगभग 40 किलोमीटर दूर मोरी ब्लॉक, सभागार में रखी गई है। जहां लोगों का पहुंचना बहुत ही कठिन है। 12 जून की जनसुनवाई में भी लोगों के लिए किसी तरह के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई थी।
यह समय त्यौहारों के साथ फसल कटाई, लकड़ी, घास इकट्ठी करने का है जो कि इस तरह की सार्वजनिक लोकसुनवाई के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।
हमारे द्वारा उठाए गए इन सवालो पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। यह बांध इस सुपिन नदी घाटी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरण की ढांचे को छिन्न भिन्न करेगा। इसी बांध कंपनी द्वारा बनाई जा रहे नटवार मोरी परियोजना के प्रतिफल हमारे सामने दिखते हैं।
क्योंकि लोगों को उनकी भाषा में जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए वे समुचित रुप से अपनी बात नहीं कह पाए थे। जिसका नतीजा आज क्षेत्र भुगत रहा हैं। हम ऐसा इस क्षेत्र में नहीं चाहते। लोगो की भाषा में संपूर्ण कागजातो की जानकारी दी जाए तो लोग बता सकते हैं कि जखोल साकरी बांध से क्या बर्बादी आएगी?
एक ही नदी पर, एक के बाद एक बन रहे इन बाधो से भविष्य में नदी घाटी का क्या होगा? इसकी कल्पना अभी शासन कर्ताओं को नहीं है । जून 2013 में प्रकृति ने अपना रूप दिखाया था। केरल में अभी की तबाही में बांधो का बड़ा हिस्सा है। जैसे कि उत्तराखंड में रह हैं।
प्रशासन ने लोगों के विरोध के कारणों को न हल करके, लोगों से दूर बंद कमरे में सुरक्षा बलों के साए में जनसुनवाई करने का फैसला किया है।
बांध कंपनी व शासन भीतर जानता है कि जनसुनवाई, 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोगों के बीच जाना, उनके लिए बाध्यकारी है। इसीलिए जनसुनवाई की प्रक्रिया को किसी भी तरह पूरा करने की मंशा साफ नजर आती है। किंतु यह स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ और पर्यावरण के लिए पूरी तरह गलत होगा।
इसलिए हमारी मांग है कि:-
- लोगों की मांग के अनुसार उनको परियोजना संबंधित कागजात पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट (EIA, EMP & SIA) हिंदी में दिए जाए तथा आसान भाषा मे स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समझाया जाए।
- इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही जनसुनवाई का आयोजन प्रभावित गांव में हो।
- लोगो को अन्य गांवों से लेने के लिए साधनों की व्यवस्था भी हो।
- वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत प्रभावित गांवों के अधिकार सुनिश्चित किये जाएं।
ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए पुरुस्कार प्राप्त कर रहे हों तब क्या अपने ही देश में लोगों और पर्यावरण के खिलाफ उनकी सरकार जाएगी?
गुलाब सिंह रावत, रामलाल विश्वकर्मा, रामवीर राणा, राजपाल रावत, विमल भाई