राजस्थान सरकार अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर 48 घंटे में रोक लगाए : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ( 23 अक्टूबर 2018): अरावली में जारी माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर अरावली क्षेत्र में 115 हेक्टेयर में हो रहे अवैध माइनिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेट्री को निर्देश दिया कि वो आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दायर करें।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हैरान करने वाली जानकारी दी है। उसने कहा कि दिल्ली बार्डर के पास अरावली क्षेत्र में 138 पहाड़ में से 28 पहाड़ गायब हो गए हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या लोग हनुमान हो गए हैं कि वह पहाड़ को लेकर गायब हो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर में बढ़ोत्तरी का एक कारण राजस्थान में इन पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है। पीठ ने अपने आदेश पर अमल के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश भी दिया है।
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