छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसला : पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी ही कर सकेंगे जनसुवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पर्यावरण विद् रमेश अग्रवाल ने महाजेको की जनसुनवाई के बाबत याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई की तिथि और स्थान तय नहीं कर सकते. पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी को खुद जनसुनवाई में उपस्थिति होना पडेगा। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह एसडीएम या किसी और अधिकारी को…
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