कब्जे व मुआवजे में पांच साल देरी की तो भूमि अधिग्रहण खत्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट
राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने में पांच साल की देरी व भौतिक कब्जा न लेने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण स्वतः समाप्त हो जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो उस भूमि का नये सिरे से नियमानुसार अधिग्रहण कर सकती है। कोर्ट ने 1987 में मेरठ विकास प्राधिकरण की…
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