संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध

-अलोक शुक्ला

आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का हसदेव अरण्य के सरपंचो ने जताया विरोध l

मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अधिसूचना रद्द कर हसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोल खनन परियोजनाओं को निरस्त करने की मांग की l
मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में मदनपुर साऊथ कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना भारतीय राजपत्र में जारी की l हसदेव अरण्य क्षेत्र के खनन प्रभावित ग्रामो के जनपद सदस्य एवं सरपंचो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत एवं सम्बंधित मंत्रियो को पत्र भेज कर न सिर्फ इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की बल्कि सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने प्रस्तावित को परसा, मदनपुर साऊथ, पतुरिया गिदमुड़ी एवं केते एक्सटेंसन कोल ब्लॉक जिन्हें राज्य सरकारों की कम्पनियों को आवंटित किया गया हैं उन्हें निरस्त करने की मांग की l

ज्ञात हो कि “मदनपुर साउथ” कोयला ब्लॉक को वर्ष 2015 मे आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को व्यावसायिक खनन अर्थात कोयला बेचकर मुनाफा कमाने के लिए आबंटित किया गया था, जिसमें खनन का ठेका (MDO) बिरला समूह को मिला हे l इस कोल ब्लाक से लगे हुए तीन अन्य कोल ब्लाक मदनपुर नार्थ, मोरगा 2 एवं मोरगा साऊथ को हाल ही में राज्य सरकार के विरोध के बाद कामर्सियल माइनिंग की नीलामी सूची से हटा दिया गया हैं l

पत्र में सरपंचो ने कहा कि कोयला मंत्रालय के द्वारा भूमि अधिग्रहण की यह अधिसूचना पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत उन समुदाय को जंगल – जमीन से बेदखल करेगा जिनके लिए संविधान की पांचवी अनुसूची में विशेष संरक्षण दिए गए हैं l इन्ही संरक्षणों के तहत परियोजना के पूर्व ग्रामसभा से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान रखा गया हैं l समुदाय के जंगलों एवं निजी हकों की जंगल जमीन को गैर वानिकी उपयोग में देने के पूर्व वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया की पूर्णता और ग्रामसभा से अनिवार्य सहमती का प्रावधान हैं l

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी यह अधिसूचना इन प्रावधानों के उल्लंघन के साथ प्रदेश के एक समृद्ध वन क्षेत्र के विनाश की भी इजाजत देता हैं जिसे बचाने राज्य सरकार संकल्पित हैं l हसदेव अरण्य की 20 ग्रामसभाओ ने वर्ष 2014 में प्रस्ताव पारित कर कोल ब्लाकों के आवंटन का विरोध किया था l उसके बाद सतत यहाँ तक कि कुछ माह पूर्व भी कोल खनन के खिलाफ विरोध के अपने संकल्प को दोहराते हुए सभी सरपंचो के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया था l

अडानी और बिरला कम्पनी के दवाब में कोयला मंत्रालय ग्रामसभाओ को बाई पास करते हुए आदिवासियों से जबरन जमीन छीनकर गाँव को उजाड़ने का प्रयास कर रही हैं जिसका ग्रामसभाए पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर अपने जंगल जमीन व पर्यावरण का विनाश होने नही देंगीl

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जारी पात्र 

 

 

इसको भी देख सकते है