मुलताई गोलीकाण्ड :डा. सुनीलम और अन्यों को हुई उम्रकैद, फैसलों की समालोचना
पुलिस ने डा. सुनीलम और अन्य के खिलाफ 66 मामले दर्ज किए, जिनमें से डा. सुनीलम पर 18 मामलों में मुकदमे चल रहे है और तीन मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने केस क्रमांक 277, 278 और 280 में 18 अक्टूबर, 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डा. सुनीलम कौन हैं, और यह एफआईआर क्या हैं? और उन्हें सजा क्यों दी गई है? यहां यह तथ्य संक्षेप में दिए गए हैं।
- किसानों का समूह गैरकानूनी था और यह डा. सुनीलम की अगुवाई में हिंसक हो गया।
- किसानों की हिंसा के परिणामस्वरूप फायरब्रिगेड के चालक धीर सिंह की मौत हो गई, सरनाम सिंह और थाना प्रभारी एस.एन. कटारे पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया गया।
- डा. सुनीलम इस हिंसा के लिए केवल एक लीडर होने के नाते ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जानकारी में हिंसात्मक गतिविधियों में भी भाग लिया और पूरे होश में हत्या व हत्या करने का प्रयास किया।
- पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना एकदम ठीक है क्योंकि किसानों का समूह गैरकानूनी और हिंसक हो गया था और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए यह जरूरी था।
कविता श्रीवास्तव, पी.यू.सी.एल.(राजस्थान)
परामर्श वरिष्ठ काउंसिल रवि किरन जैन, इलाहबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट