संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

सुप्रीम कोर्ट ने किया महान कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द, महान के ग्रामीणों में खुशी की लहर

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रुप से आवंटित 214 कोल ब्लॉक को किया निरस्त

सिंगरौली। 24 सितम्बर 2014। आज कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले से सालों के संघर्ष के बाद, महान वन क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। कोयला घोटाले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महान कोल ब्लॉक सहित 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया है। महान वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान के आसपास बसे ग्रामीण लगातार एस्सार और हिंडाल्को को प्रस्तावित कोयला खदान का विरोध कर रहे थे। प्रस्तावित खदान से उनकी महान जंगल पर निर्भर जीविका खतरे में आ गयी थी।
महान संघर्ष समिति के सदस्य व अमिलिया गांव के निवासी कृपानाथ यादव ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, “हमलोगों ने कई तरह की धमकियां, अवैध गिरफ्तारी और छापेमारी को झेला लेकिन अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय किया है”।

ग्रीनपीस ने विश्वास जताया कि न्यायालय के फैसले से नयी सरकार द्वारा आर्थिक विकास के इंजन के रुप में कोयला शक्ति पर जरुरत से ज्यादा निर्भरता कम होगी। अवैध रुप से एस्सार व हिंडाल्को को आवंटित महान जंगल को उच्चतम न्यायालय के फैसले से राहत मिली है।

ग्रीनपीस की जलवायु और ऊर्जा कैंपेनर विनुता गोपाल ने कहा, “यह ऐतिहासिक फैसला है जो  भारत में सस्ते कोयले के युग के अंत का संकेत है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास के एजेंडे पर सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए जागने का समय है। आज के फैसले ने कोयले के गंदे रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए यह संकेत दिया है कि राज्य और कंपनियों के बीच मिलीभगत का अंत होना चाहिए। अब सरकार के पास बुनियादी रुप से दो ही पसंद है या तो वो लोगों के पक्ष में, ग्रीन आर्थिक मॉडल को विकसित करे या फिर एक भ्रष्ट, महंगा और गंदे ऊर्जा स्रोत के साथ रहना चाहे”।

महान वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान से करीब पाँच लाख पेड़ और हजारों लोगों के उपर विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा था। इस खदान के खिलाफ ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति लंबे अरसे से आंदोलन कर रही थी।

विनुता गोपाल ने कहा, “महान देश के सबसे प्राचीन साल जंगलों में से एक है। महान में खनन का मतलब है जैवविविधता और जीविका का खत्म हो जाना। सरकार को कॉल ब्लॉक के आंवटन के मानदंड और जंगल के भीतर फैले कोल ब्लॉक को आवंटित करने के निर्णय की समिक्षा करनी चाहिए”।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि नये सिरे से आवंटित होने वाले कोल ब्लॉक से पहले सभी पर्यावरण कानून और वन अधिकार कानून का पालन किया जाये।

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